सभी डाक कर्मचारियों को 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति
डाक विभाग अनिवार्य सेवाओं के तहत आता है और दिनांक 15.04.2020 के गृह मंत्रालय का.ज्ञा. सं. 40-3/2020-डीएम-1 (ए) के पैरा -11 (iii) में दोहराया भी गया है।...
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